भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद

भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 
भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेदों को लागू किया गया था । मूल संविधान में 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां शामिल थी । गणना की दृष्टि है वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 448 है । 
संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई । 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ भारत का  संविधान 26 नवंबर 1949 को  पारित हुआ । 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ अर्थात काम करना प्रारंभ किया । जिस दिन संविधान पारित हुआ अर्थात 26 नवंबर 1949 उसी दिन इसे आंशिक रूप से लागू भी किया गया था जिस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ उसी दिन कुल 15 अनुच्छेदों को भी लागू किया गया था, और यह प्रावधान किया गया कि बाकी के अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को स्वत: ही लागू हो जाएंगे । 
इस आर्टिकल में हम आज कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे जानेंगे जो की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । समय-समय पर होने वाली सरकारी और अर्ध-सरकारी परीक्षाओं में, राज्य स्तरीय अथवा केंद्र स्तरीय परीक्षा में, अनुच्छेदों से संबंधित अक्सर कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है । इन अनुच्छेदों में ही हमारे संविधान का वर्णन किया गया है । इसलिए जानकारी की दृष्टि से भी अनुच्छेदों के बारे में पता होना चाहिए । आगे हम संक्षेप में अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे कि किस अनुच्छेद में किस बारे में बताया गया है ।
अनुच्छेद 1 - भारत राज्यों का संघ है के बारे में बताया गया हैं 
अनुच्छेद 2- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
अनुच्छेद 3- संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले व्यवस्थित राज्यों के क्षेत्रों एवं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। 
अनुच्छेद 4 - पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुसूची दो और अनुसूची तीन के अधीन बनाई गई विधियां
अनुच्छेद 5 - संविधान के प्रारंभ में नागरिकता
अनुच्छेद 6 - भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
अनुच्छेद 7 - पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता
अनुच्छेद 8 - भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
अनुच्छेद 9 - विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना
अनुच्छेद 10 - नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
अनुच्छेद 11 - संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
अनुच्छेद 12 - राज्य की परिभाषा
अनुच्छेद 13 - विधि शब्द का उल्लेख 
अनुच्छेद 14 - विधि के समक्ष समानता 
अनुच्छेद 15 - धर्म, मूल, वंश, लिंग,जा या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेद ।
अनुच्छेद 16 - लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में प्रावधान 
अनुच्छेद  17 - अस्पृश्यता तथा छुआछूत का अंत
अनुच्छेद 18 - उपाधियों का अंत
अनुच्छेद 19 - वाक्  स्वतंत्रता साहित्य छः प्रकार की स्वतंत्रतां ।
अनुच्छेद 20 - अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ।
अनुच्छेद 21 - प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान 
अनुच्छेद 22 - कुछ दशाओं / मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में प्रावधान 
अनुच्छेद 23 - मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम
अनुच्छेद 24 - कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में प्रावधान 
अनुच्छेद 25 - अतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता ।
अनुच्छेद 26 - धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 29 - अल्पसंख्यक वर्गों केेे हितों का संरक्षण के बारे में प्रावधान 
अनुच्छेद 30 - शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबधित प्रावधान 
अनुच्छेद 32 - संवैधानिक उपचारों का अधिकार ।
अनुच्छेद 36 - परिभाषा
अनुच्छेद  40 - ग्राम पंचायतों का संगठन ।
अनुच्छेद 44 - समान सिविल संहिता ।
अनुच्छेद 48 - कृषि और पशुपालन का संगठन
अनुच्छेद 48 क - पर्यावरण वन तथा वन्य जीवो की रक्षा
अनुच्छेद 49 - राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
अनुच्छेद 50 - कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथक्करण
अनुच्छेद 51 - अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
अनुच्छेद 51 क - मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 52 - भारत का राष्ट्रपति
अनुच्छेद 53 - संघ की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 54 - राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 55 - राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया
अनुच्छेद 56 - राष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद 57 - राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन
अनुच्छेद 58 - राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहार्ताएं
अनुच्छेद 59 - राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद 60 - राष्ट्रपति की शपथ ।
अनुच्छेद 61 - राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ।
अनुच्छेद 62 - राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां 
अनुच्छेद 63 - उपराष्ट्रपति ।
अनुच्छेद 64 - उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
अनुच्छेद 65 - राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य
अनुच्छेद 66 - उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 67 - उपराष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद 68 - उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर भरने के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद 69 - उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ
अनुच्छेद 70 - अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 71 - राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय की सुनवाई सिर्फ उच्चतम न्यायालय में होगी  
अनुच्छेद 72 - राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति ।
अनुच्छेद 73 - संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
अनुच्छेद 74 - राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद 
अनुच्छेद 75 - मंत्रियों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 76 - भारत का महान्यायवादी ।
अनुच्छेद 77 - भारत सरकार के कार्य का संचालन
अनुच्छेद 78 - राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य ।
अनुच्छेद 79 - संसद का गठन ।
अनुच्छेद 80 - राज्यसभा की संरचना।
अनुच्छेद 81 - लोकसभा की संरचना।
अनुच्छेद 83 - संसद के कदमों की अवधि
अनुच्छेद 84 - संसद के सदस्यों के लिए अहर्ताएं
अनुच्छेद 85 - संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन से संबधित प्रावधान 
अनुच्छेद 86 - राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार ।
अनुच्छेद 87 - राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद 88 - सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार
अच्छेद 89 - राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति 
अनुच्छेद 90 - उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना
अनुच्छेद 91 - सभापति के कर्तव्य का पालन और शक्ति
अनुच्छेद 92 - सभापति व उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना
अनुच्छेद 93 - लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।
अनुच्छेद 94 - अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना
अनुच्छेद 95 - अध्यक्ष के कर्तव्य तथा शक्तियां
अनुच्छेद 96 - अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटानेेे का संकल्प हो तब उसका  पीठासीन ना होना
अनुच्छेद 97 - राजयसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते से संबधित प्रावधान 
अनुच्छेद 98 - संसद का सचिवालय
अनुच्छेद 99 - सदस्यय द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 
अनुच्छेद 100 - संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य की शक्ति और गणपूर्ति
अनुच्छेद 108 - कुछ देशों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
अनुच्छेद 109 - धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद 110 - धन विधेयक की परिभाषा ।
अनुच्छेद 112 - बजट के बारे में प्रावधान।
अनुच्छेद 120 - संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद 123 - संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार ।
अनुच्छेद 124 - सर्वोच्च न्यायालय का गठन ।
अनुच्छेद 125 - न्यायाधीशों का वेतन
अनुच्छेद 126 - मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
अनुच्छेद 127 - अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 128 - सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
अनुच्छेद 129 - सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है ।
अनुच्छेद 130 - उच्चतम न्यायालय का स्थान
अनुच्छेद 131 - उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
अनुच्छेद 137 - निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन
अनुच्छेद 143 - सर्वोच्च न्यायालय से सलाह की शक्ति राष्ट्रपति को ।
अनुच्छेद 144 - सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता
अनुच्छेद 148 - भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ।
अनुच्छेद 149 - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य व शक्तियां
अनुच्छेद 150 - संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप
अनुच्छेद 153 - राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान
अनुच्छेद 154 - राज्य की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 155 - राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद 156 - राज्यपाल की पदावधि
अनुच्छेद 157 - राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं
अनुच्छेद 158 - राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद 159 - राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 161 - राज्यपाल की क्षमादान शक्ति ।
अनुच्छेद 163 - राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन
अनुच्छेद 164 - मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
अनुच्छेद 165 - राज्य का महाधिवक्ता
अनुच्छेद 166 - राज्य सरकार का संचालन
अनुच्छेद 167 - राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
अनुच्छेद 168 - राज्य के विधान मंडल का गठन
अनुच्छेद 170 - विधानसभाओं की संरचना
अनुच्छेद 171 - विधान परिषद की संरचना
अनुच्छेद 172 - राज्यों के विधान मंडल की अवधि
अनुच्छेद 176 - राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद 177 - संसद के सदनों के बारे में मंत्रीयों और महाधिवक्ता के अधिकारों से संबधित प्रावधान 
अनुच्छेद 178 - विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद 179 - अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना
अनुच्छेद 180 - अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति
अनुच्छेद 181- विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन ना होना  
अनुच्छेद 182 - विधान परिषद का सभापति और उपसभापति 
अनुच्छेद 183 - सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाया जाना 
अनुच्छेद 184 - सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति 
अनुच्छेद 185 - विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना
अनुच्छेद 186 - विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधानमंडल के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते  
अनुच्छेद 187 - राज्य के विधान मंडल का सचिवालय
अनुच्छेद 188 - सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 189 - सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
अनुच्छेद 199 - धन विधेयक की परिभाषा
अनुच्छेद 200 - विधेयकों पर अनुमति
अनुच्छेद 202 - वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद 213 - राज्य विधायक का सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है ।
अनुच्छेद 214 - राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 215 - उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा के बारे में प्रावधान 
अनुच्छेद 216 - उच्च न्यायालय का गठन
अनुच्छेद 217 - उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद्धति शर्त 
अनुच्छेद 221 - न्यायाधीशों का वेतन 
अनुच्छेद 222  - एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अतरण 
अनुच्छेद 223 - कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति
अनुच्छेद 224 - अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 
अनुच्छेद 226 - मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियां ।
अनुच्छेद 231 - दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान 
अनुच्छेद 233 - जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी 
अनुच्छेद 235 - उच्च न्यायालय का नियंत्रण  अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा ।
अनुच्छेद 243 - पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां
अनुच्छेद 244 - अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
अनुच्छेद 245 - संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधानपालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है ।
अनुच्छेद 248 - विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है ।
अनुच्छेद 252 - दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 254 - संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगत 
अनुच्छेद 256 - राज्यों की और संघ की बाध्यता
अनुच्छेद 257 - कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण 
अनुच्छेद 262 - अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय 
अनुच्छेद 263 - अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन।
अनुच्छेद 266 - संचित निधी 
अनुच्छेद 267 - आकस्मिकता निधि
अनुच्छेद 269 - संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले कर 
अनुच्छेद 270 - संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर
अनुच्छेद 275 - केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान ।
अनुच्छेद 280 - वित्त आयोग ।
अनुच्छेद 281- वित्त आयोग की सिफारिश
अनुच्छेद 292 - भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार 
अनुच्छेद 293  - राज्य सरकार द्वारा लिए गए उधार
अनुच्छेद 300 क- संपत्ति का अधिकार ।
अनुच्छेद 301- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता 
अनुच्छेद 309 - राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों 
अनुच्छेद 310 - संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि 
अनुच्छेद 313 - संक्रमणकालीन उपबंध
अनुच्छेद 315 - संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग 
अनुच्छेद 316 - सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि
अनुच्छेद 317 - लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना 
अनुच्छेद 320 - लोकसेवा आयोग के कृत्य 
अनुच्छेद 323 क - प्रशासनिक अधिकरण
अनुच्छेद 323 ख - अन्य विषयों के लिए अधिकरण
अनुच्छेद 324 - निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
अनुच्छेद 326 - लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर होगा ।
अनुच्छेद 329 - निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन 
अनुच्छेद 330 - लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण ।
अनुच्छेद 331 - लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटें
अनुच्छेद 332 - अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित ।जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान ।
अनुच्छेद 335 - अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान                   
अनुच्छेद 338 - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ।
अनुच्छेद 338 क - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ।
अनुच्छेद 343 - संघ की राजभाषा हिंदी ।
अनुच्छेद 344 - राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
अनुच्छेद 350 क - प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ।
अनुच्छेद 351 - हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश ।
अनुच्छेद 352 - आपातकाल का प्रावधान ।
अनुच्छेद 356 - राष्ट्रपति शासन ।
अनुच्छेद 360 - वित्तीय आपात ।
अनुच्छेद 368 - संविधान संशोधन की प्रक्रिया ।
अनुच्छेद 377 - भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में 
अनुच्छेद 378 - लोक सेवा आयोग के बारे
अनुच्छेद 394  क - संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद ।

⧭आशा करते है कि दी गयी जानकारी आपको समझ आई होगी । पोस्ट के बारे आपकी क्या प्रतिक्रिया हैं इसके इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं 
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