भारतीय संविधान की अनुसूचियां
इस टॉपिक में आज जानेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं । बहुत से पेपर में अनुसूचियों के बारे में पूछ लिया जाता है । अनुसूचियों को ही अंग्रेजी में Schedule बोलते हैं ।
26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया । जिस दिन संविधान लागू किया गया उस समय संविधान में अलग-अलग भाग तथा अलग- अलग अनुसूचियां थी। भारत के मूल संविधान में आठ अनुसूचियां थी, जैसे - जैसे समय गुजरता गया चार अनुसूचियां और जुड़ गई । समय गुजरने के साथ - साथ जब जरूरत पड़ी संविधान में बहुत से संशोधन किए गए । जब भी संविधान में कुछ नयी चीज जोड़ी जाती है अथवा कोई नया कानून बनाया जाता तब संविधान संशोधन किया जाता है । मूल संविधान में आठ अनुसूचियां थी परन्तु वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची-9, अनुसूची-10, अनुसूची- 11, अनुसूची-12 को बाद में जोड़ा गया है।
चार अनुसूचियों को बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है । इन चार अनुसूचियों को किस वर्ष तथा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया इसके बारे में जानते हैं-
नौवीं अनुसूची - भूमि सुधार ( प्रथम संविधान संविधान, 1951 के द्वारा जोड़ी गई )
दसवीं अनुसूची - दल - बदल ( 52 वें संविधान संशोधन, 1985 के द्वारा जोड़ी गई )
दसवीं अनुसूची - दल - बदल ( 52 वें संविधान संशोधन, 1985 के द्वारा जोड़ी गई )
ग्यारहवीं अनुसूची - पंचायती राज ( 73वां संविधान संशोधन, 1993 के द्वारा जोड़ी गई )
बारहवीं अनुसूची - नगर पालिका/ नगर निकाय (74 वें संविधान संशोधन, 1994 के द्वारा जोड़ी गई )
कुल 12 अनुसूचियां कौन-कौन सी हैं इसके बारे में जानते हैं -
पहली अनुसूची - राज्य और संघ राज्य क्षेत्र ।
दूसरी अनुसूची - पदाधिकारियों का वेतन ।
तीसरी अनुसूची - पदाधिकारियों की शपथ ।
चौथी अनुसूची - राज्यसभा में सीटों का आवंटन ।
पांचवी अनुसूची - अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र से संबंधित प्रावधान ।
छठी अनुसूची - असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातियों के क्षेत्र में प्रशासन ।
सातवीं अनुसूची - केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची ।
आठवीं अनुसूची - 22 भाषाएं ।
नौवीं अनुसूची - भूमि सुधार ।
दसवीं अनुसूची - दल - बदल ।
ग्यारहवीं अनुसूची - पंचायती राज ।
बाहरवीं अनुसूची - नगर पालिका/ नगर निकाय ।
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