भारतीय संविधान के भाग

 भारतीय संविधान के भाग
 
जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तब भारत के मूल संविधान में ही 22 भागों को जोड़ा गया था। वर्तमान में संविधान में भागों की कुल संख्या 25 है मूल भागों की संख्या 22 ही है गणना की दृष्टि से 25 हैं ।
चार भागों को बाद में जोड़ा गया है तथा एक भाग जो कि भाग -7 हैं उसे निरस्त कर दिया गया है । (सातवें संविधान संशोधन के द्वारा )

जो बाद में भाग जोड़े गए हैं वह इस प्रकार हैं - भाग-4क , इसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है
भाग- 9क , नगरपालिकाओं के बारेे में जानकारी
भाग- 9ख , सहकारी समितियों के बारे में उल्लेख है
भाग- 14क , अधिकरण

भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है । 4 अनुसूचियों को बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है । भारत के संविधान के 395 अनुच्छेदों (गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की वर्तमान में संख्या 448 हैं )  का उल्लेख इन 22 भागों में किया गया है अर्थात अलग-अलग भाग बनाकर सभी अनुच्छेदों को इन भागों में बांट दिया गया है ।

आगे इस लेख में हम जानेंगे की थी किस भाग में क्या है तथा उसके अंतर्गत कौन कौन थे अनुच्छेद शामिल किए गए हैं ।  

भाग 1 : संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 
(अनुच्छेद 1 से 4 )
भाग 2 : नागरिकता 
(अनुच्छेद 5 से 11 )
भाग 3 : मौलिक अधिकार 
(अनुच्छेद 12 से 35 )
भाग 4 : नीति - निर्देशक तत्व 
(अनुच्छेद 36 से 51)
भाग 4 क : मूल कर्तव्य 
(अनुच्छेद 51क )
भाग 5 : संघ 
(अनुच्छेद 52 से 151)
भाग 6 : राज्य 
(अनुच्छेद 152 से 237 )
भाग 7 : पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य  
(अनुच्छेद 238, निरसित) 
भाग  8 : संघ राज्य क्षेत्र 
(अनुच्छेद 239 से 242)
भाग 9 : पंचायतें 
अनुच्छेद 243, तथा 243 -क से ण तक के बारे में प्रावधान )
भाग 9क :  नगरपालिकाएँ 
(अनुच्छेद 243-त से लेकर अनुच्छेद 243-यछ तक के बारे में प्रावधान )
भाग 9ख : सहकारी समतियाँ 
(अनुच्छेद 243 यज से यन)
भाग 10 : अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 
(अनुच्छेद 244,244 -क)
भाग  11 : संघ और राज्यों के बीच संबंध 
(अनुच्छेद 245 से 263 )
भाग 12 : वित्त , संपत्ति , संविदायें और वाद 
(अनुच्छेद 264 से 300 - क )
भाग 13 : भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार  वाणिज्य एवं समागम 
(अनुच्छेद 301 से 307 )
भाग 14 : संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएँ 
(अनुच्छेद 308 से 323 ) 
भाग 14 क : अधिकरण 
(अनुच्छेद 323 क , 323 ख )
भाग 15 : निर्वाचन 
(अनुच्छेद 324 से 329 )
भाग 16 : कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 
(अनुच्छेद 330 से  342 )
भाग  17 : राजभाषा 
(अनुच्छेद 343 से 351) 
भाग  18 : आपात उपबंध 
अनुच्छेद 352 से 360 ) 
भाग 19 : प्रकीर्ण 
(अनुच्छेद 361 से 367 )
भाग 20 : संविधान संशोधन 
(अनुच्छेद 368 )
भाग  21 : अस्थायी , संक्रमणकालीन और विशेष 
(अनुच्छेद 369 से 392 उपबंध )
भाग 22 : संक्षिप्त नाम , प्रारंभ , हिन्दी में प्राधिकृत  पाठ और निरसन
(अनुच्छेद 393 से 395 ) 


⧭आशा करते है कि दी गयी जानकारी आपको समझ आई होगी । पोस्ट के बारे आपकी क्या प्रतिक्रिया हैं इसके इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं 

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