अनुसूची- 10

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यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है।

इसे 52 वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे ।


मूल संविधान में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं था ।52वें संविधान संशोधन द्वारा 1995 में राजनीतिक दल शब्द संविधान में जोड़ा गया ।


52 वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी दल के एक तिहाई से कम सांसद अथवा विधायक दल छोड़ते हैं तो उनकी सदस्य समाप्त हो जाएगी ।


91 वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी दल के दो तिहाई से कम सांसद या विधायक दल-बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी ।


✴️दल बदल के संदर्भ में प्रथम शिकायत संबंधी सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति के वहां की जाती है ।


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