अनुसूची - दो

अनुसूची - दो

इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख किया गया है ।

✓मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919

✓भारत शासन अधिनियम 1935

✴️अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है ।


®भारतीय पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता हैं?

✔️Read Aslo🔻

अनुसूची - 1

अनुसूची - 3

अनुसूची - 4

अनुसूची - 5

अनुसूची - 6

अनुसूची - 7

अनुसूची - 8

अनुसूची - 9

अनुसूची - 10

अनुसूची - 11

अनुसूची - 12


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ