अनुसूची - तीन
इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है ।
✴️इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख नहीं है ।
Note- इस अनुसूची में मंत्रियों, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य विधान मंडल के सदस्य तथा संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है ।
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